मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) फर्जीवाड़े के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों द्वारा लेटर आॅफ अंडरस्टैंंिडग (एलओयू) या लेटर आॅफ कंफर्ट जारी करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने करीब 13 हजार करोड़ रुपये का पूरा घोटाला फर्जीवाड़ा कर बनाये गये पीएनबी के एलओयू के आधार पर कर डाला। वह लगातार एलओयू बनवाकर उनके आधार विदेशों में ऋण लेता रहा। आयातकों को एलओयू के आधार पर विदेशों में ऋण जारी किया जाता था और ऋण नहीं चुकाने की स्थिति में देनदारी एलओयू जारी करने वाले बैंक की बन जाती है।
आरबीआई ने आज जारी अधिसूचना में कहा, मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा के बाद भारत में आयात के लिए ऋण के लिए बैंकों द्वारा एलओयू जारी करने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का फैसला किया गया है। उसने स्पष्ट किया है कि लेटर आॅफ क्रेडिट या बैंक गारंटी के जरिये गारंटी और सह-स्वीकार्यता के आधार पर आयात के लिए ऋण देने की व्यवस्था बनी रहेगी।