नई दिल्ली। आधार लिकिंग को लेकर आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिकिंग की समयसीमा को फैसला सुनाए जाने तक के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि जब तक आधार को अनिवार्य किए जाने पर वो कोई अंतिम फैसला नहीं दे देती है, तब तक मोबाइल नंबर और बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा। पहले आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र से यह पूछा था कि क्या आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाई जा सकती है या नहीं। इस पर केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसा करना संभव है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्ववाली संवैधानिक पीठ ने यह कहा कि सरकार आधार लिंक करने को अनिवार्य करने पर जोर नहीं दे सकती है।