नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निदेश दिया कि कार्ति को 20 मार्च तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। इन निर्देशों के साथ-साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईडी को नोटिस भी जारी किया है जिसका उन्हें 20 मार्च तक जवाब देना है। मामले की अगली सुनवाई भी 20 को ही है।
ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए कार्ति ने अंतरिम राहत लेने के लिए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि ईडी उन्हें सीबीआई रिमांड से बाहर निकलते ही गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। हाईकोर्ट ने कार्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ईडी को निर्देश दिया कि उन्हें 20 मार्च तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। आज की राहत का एक मतलब ये भी निकलता है कि कार्ति अब छूट सकते हैं। उनके छूटने की संभावना अब प्रबल हो गई है।