नई दिल्ली। पिछले दिनों अखबारों में छाए रहे पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की कंपनी द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ईडी को कहा है कि अगली सुनवाई पर वो दस्तावेज और ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ इस मामले की अब तक कि जांच और जांच की कड़ियों को कोर्ट के सामने पेश करें।
इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कोर्ट ने माना कि इस मामले में अभी याचिकाकर्ता के पास पूरे दस्तावेज मौजूद नहीं हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि ईडी ने अब तक की छापेमारी से जुड़ी कोई भी जानकारी उनसे साझा नहीं की है। उनको सिर्फ पंचनामे की कॉपी दी गई है। इसके अलावा इस मामले में शिकायतकर्ता पीएनबी बैंक के लॉकर्स में नीरव मोदी की कंपनी पर किए गए छापेमारी से बरामद चीजों को रखा गया है।
फरार हैं नीरव और चोकसी
नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने ये याचिका दाखिल की है। कंपनी ने कोर्ट से वित्त मंत्रालय और ईडी को कार्रवाई से पहले सर्च वारंट की कॉपी मुहैया कराने का आदेश देने की मांग की है। दरअसल, पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद नीरव मोदी और मेहुल चोकसी देश से फरार हो गए हैं। उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियां जांच कर रही हैं।
नीरव की संपत्ति जब्त करने के आदेश को चुनौती
याचिका में कोर्ट से गुहार लगाकर धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को चैलेंज किया गया है, जिसमें नीरव मोदी की चल संपत्तियों को सीज करने संबंधी आदेश को रद्द करने की मांग भी शामिल है। याचिका में नीरव मोदी की संपत्तियों को पीएनबी के साथ जब्त करने के आदेश को चुनौती दी गई है।