नई दिल्ली। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) सभी आॅनलाइन कोर्सेज के लिए आधार को अनिवार्य कर सकता है। आॅनलाइन शिक्षा से संबंधित यूजीसी के दिशा-निदेर्शों के मसौदे के मुताबिक कमिशन ऐसा फैसला कर सकता है।
बता दें कि यूजीसी ने इस मसौदे पर 18 अगस्त तक लोगों की प्रतिक्रियायें और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। मसौदे के मुताबिक गुणवत्ता और जवाबदेही के लिए आॅनलाइन कोर्सेज चलाने वाले संस्थानों को हर दो साल में थर्ड पार्टी आॅडिट कराना होगा। इसके अलावा कम से कम 5 साल पुराने विश्वविद्यालय ही आॅनलाइन कोर्सेज शुरू कर सकेंगे।
नैक को 4 में या कम से कम 3.25 पॉइंट का स्कोर मिलना जरूरी
विश्वविद्यालयों को इस तरह के कोर्सेज चलाने के लिए नैक द्वारा 4 में से कम से कम 3.25 पॉइंट का स्कोर मिलना जरूरी है। मसौदे के मुताबिक विश्वविद्यालय सिर्फ उन्हीं कोर्सेज को आॅनलाइन चला सकेंगे, जिन्हें वह नियमित कक्षाओं के जरिये चला रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों को आॅनलाइन कोर्स शुरू करने से पहले यूजीसी से अनुमति लेनी होगी।