वॉशिंगटन। अमेरिका ने वीजा के लिए परिवार के करीबी रिश्तेदार की परिभाषा का विस्तार किया है। इसमें दादा-दादी, नाना-नानी और अन्य रिश्तेदारों को भी शामिल किया गया है। नए दिशा-निर्देश के तहत छह मुस्लिम बहुल देशों के नागरिक और शरणार्थी अपने संबंधों को प्रमाणित कर अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे।
अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में एच-2 बी कार्यक्रम के तहत 15000 ज्यादा विदेशी वर्करों को वीजा देने की घोषणा की है। इन वर्करों को अस्थाई तौर पर गैर-कृषि काम के लिए यह वीजा दिया जाएगा। होमलैंड सिक्यूरिटी विभागों के अनुसार अतिरिक्त वीजा प्राप्त करने के लिए अर्हता के रूप में याचिकाकर्ताओं को झूठी गवाही के दंड के तहत प्रमाणित करना होगा कि उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचने की संभावना है।