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शब्बीर अहमद शव का कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करो: SC

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 12 2016 7:45PM | Updated Date: Aug 12 2016 7:45PM
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नई दिल्‍ली। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों में मारे गए शब्बीर अहमद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। पुलिस का कहना है कि शब्बीर प्रदर्शन के दौरान मारा गया, जबकि पिता का दावा है कि पुलिस ने उसे घर में मारा।
 
न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की पीठ ने कहा कि पोस्टमार्टम श्रीनगर के जिला और सत्र न्यायाधीश की देखरेख में कराया जाए। इसके लिए न्यायाधीश को अपनी पसंद के अधिकारियों का सहयोग लेने की छूट होगी। पीठ ने कहा कि कानून व्यवस्था के तहत हर कदम उठाया जाए ताकि पूरी प्रक्रिया तीन हफ्ते के अंदर पूरी हो जाए। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। पीठ ने कहा कि यह मामला गंभीर है और ऐसी स्थिति से मानवीय दृष्टिकोण और पूरी संवेदनशीलता के साथ निपटा जाना चाहिए।
 
कोर्ट ने शब्बीर अहमद मीर की हत्या की परिस्थितियों को लेकर राज्य पुलिस द्वारा पेश रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आदेश पारित किया। बंद लिफाफे में पेश रिपोर्ट में जिला मजिस्ट्रेट का आदेश भी शामिल था, जिन्होंने युवक के शव को जमीन से बाहर निकालने और पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया था।
 
जज की देखरेख में होगा पोस्टमार्टम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, श्रीनगर के प्रिंसिपल सेशन जज की देखरेख में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि सेशन जज के सुझाव पर डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा. कोर्ट ने तीन हफ्ते में पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। 

क्‍या था मामला
26 वर्षीय शब्बीर अहमद मीर 10 जुलाई को श्रीनगर के बटमालू इलाके के टेंगपुरा में कथित तौर पर पुलिस की गोलीबारी में मारा गया। पिता अब्दुल रहीम मीर ने आरोप लगाया था कि उनका बेटा घर के अंदर पुलिस की गोलीबारी में मारा गया, जबकि पुलिस का दावा है कि घाटी में प्रदर्शन के दौरान शब्बीर मारा गया।
 
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