नई दिल्ली। इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, इस मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ ही सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन भटवाल ने याचिका में कहा है कि संविधान में इंडिया शब्द का उपयोग सिर्फ संदर्भ के तौर पर हुआ है। भारत का ही उपयोग आधिकारिक तौर पर होना चाहिए।
चीफ जस्टिस एच एल दत्तू और जस्टिस अरूण मिश्रा की पीठ ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जनहित याचिका पर नोटिस भी जारी किया।
याचिका में कहा गया है कि संविधान सभा ने देश का नाम भारत, हिंदुस्तान, हिंद और भारत भूमि या भारत वर्ष रखने का सुझाव दिया था। संविधान की धारा एक में इंडिया शब्द सिर्फ संदर्भ के रूप में है, जबकि धारा 395 में स्पष्ट तौर से भारत शब्द का उल्लेख है।
याचिका में सभी सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों तथा कॉरपोरेट सेक्टरों को सभी आधिकारिक व अनौपचारिक उद्देश्यों के लिए भारत शब्द इस्तेमाल करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।