29 Mar 2024, 19:45:41 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android

रफी मोहम्मद शेख इंदौर। केंद्र सरकार पीएफ डिपार्टमेंट में सदस्यों के लिए नए नियम मार्च से ही लागू करेगी, लेकिन एडवांस रकम निकालने की आयुसीमा में परिवर्तन, ब्याज की राशि पर सेवानिवृत्ति टैक्स, यूएएन के संबंध में स्थिति अभी साफ नहीं हुई है। इस असमंजस के बीच विभाग ने 15 दिनों से सदस्यों के अधिकांश क्लेम रोक रखे हैं। विभाग ने कई स्थितियों में आवेदन को आॅनलाइन कर दिया है। कई मामलों में स्थिति साफ नहीं होने से 15 फरवरी के बाद से डिपार्टमेंट ने सदस्यों के क्लेम रोक दिए हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, उज्जैन, ग्वालियर आदि सेंटर पर भी ऐसी ही स्थिति है।

रिस्क लेना नहीं चाहते
अधिकारी ऐसी स्थिति में कोई विवाद नहीं चाहते हैं। वास्तव में क्लेम की राशि एक बार देने के बाद अगर मुख्यालय द्वारा कोई नया नियम बनाया जाता है तो उस स्थिति में रिकवरी की संभावना न के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में नियमों के विरुद्ध या अधिक दी गई रकम का भुगतान अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन से करना होगी। ऐसे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है।

मामलों में असमंजस
कई मामलों में असमंजस है, लेकिन सबसे ज्यादा रिटायर्डमेंट के पहले वाले एडवांस पर है। डिपार्टमेंट ने पहले इसकी आयुसीमा 54 से बढ़ाकर 57 करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं आया है। वहीं 57 साल की उम्र तक नियोक्ता का शेयर नहीं निकालने के आदेश की चर्चा भी है। यह भी अभी तक नहीं आया है। इन दोनों आदेश के कारण अधिकांश क्लेम प्रभावित हो रहे हैं।

बरत रहे सतर्कता
डिपार्टमेंट अभी केवल रिटायरमेंट वाले क्लेम ही दे रहा है। इसमें भी सतर्कता बरती जा रही है। इसके अतिरिक्त शॉर्ट टर्म क्लेम, ट्रांसफर की स्थिति में क्लेम, एडवांस के फॉर्म को होल्ड रखा गया है। इस हफ्ते में जैसे ही इनके संबंध में नए आदेश और गजट आ जाएंगे, उसके बाद इन्हें देना शुरू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इसके बाद भी मुख्यालय से वर्तमान सॉफ्टवेयर्स में जब तक नए नियमों के संबंध में परिवर्तन नहीं हो जाता है, तब तक क्लेम अटकेंगे।

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