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जेल से अभी बाहर नहीं आ पाएंगे चिदंबरम, जमानत याचिका खारिज

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 15 2019 4:56PM | Updated Date: Nov 15 2019 4:56PM
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नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज चिदंबरम की नियमित जमानत की याचिका खारिज कर दी। चिदंबरम इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। आज की जमानत याचिका रद्द होना चिदंबरम की जेल से बाहर आने की उम्मीदों पर कुठाराघात है। इससे पहले न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने चिदंबरम और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर आठ नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। चिदंबरम ने यह कहते हुए जमानत का अनुरोध किया था कि साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं और ये जांच एजेंसियों के पास हैं। इसलिए, वह उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वहीं, ईडी ने जमानत याचिका का जोरदार विरोध करते हुए दलील दी थी कि वह गवाहों को प्रभावित करने तथा धमकी देने की कोशिश कर सकते हैं। चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को हिरासत में लिया था। सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
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