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जाधव को सैन्य अदालत में अपील की अनुमति, POK कानून में करेगा बदलाव

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 13 2019 6:56PM | Updated Date: Nov 13 2019 6:59PM
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इस्लामाबाद। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले की अनुपालना में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत में अपील की अनुमति देने के लिए पाकिस्तान अपने सैन्य कानून में बदलाव कर रहा है। एआरवाई न्यूज ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। जाधव पर पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मुकदमा चलाया था और जासूसी के आरोप में उसे मौत की सजा सुनाई थी लेकिन मौजूदा कानूनों के तहत उसे अपील की अनुमति नहीं है। जाधव (49) को जासूसी करने तथा आतंकवादी गातिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में  2017 में मौत की सजा सुनाई गई थी।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इस वर्ष जुलाई में भारत के उस दावे को बरकरार रखा था जिसमें कहा गया था कि जाधव को भारतीय अधिकारियों से मिलने की अनुमति नहीं देकर पाकिस्तान ने विएना संधि की शर्तां का उल्लंघन किया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को आदेश दिया था कि वह जाधव को दोषी ठहराने के फैसले की प्रभावी समीक्षा करे और इस पर पुनर्विचार करे। पाकिस्तान का दावा है सुरक्षा बलों ने जाधव को ब्लूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। भारत सरकार ने हालांकि जासूसी करने के पाकिस्तान के इन दावों को खारिज किया है और कहा है कि जब वह ईरान में एक कारोबारी भ्रमण पर जा रहे थे तो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उनका अपहरण कर लिया था। जाधव भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं।

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