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तारिगामी को कश्मीर जाने की इजाजत, राज्य की स्थिति रिपोर्ट केंद्र सरकार से मांगा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 16 2019 1:58PM | Updated Date: Sep 16 2019 1:58PM
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू -कश्मीर में अनुच्छेद 370 को  समाप्त किये जाने से उत्पन्न्न स्थितियों से संबंधित  विभिन्न याचिकाओं की सोमवार को सुनवाई करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद और यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज करा रहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को अपने  गृहराज्य जाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही, अदालत ने  राज्य में हालात सामान्य  बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करने का केंद्र को निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई,  न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने माकपा  नेता सीताराम येचुरी की याचिका पर सुनवाई के दौरान तारिगामी की तबीयत  की जानकारी हासिल की।
 
इस दौरान  येचुरी के वकील राजू रामचंद्रन  ने  न्यायालय को अवगत कराया कि तारिगामी को क्यों हिरासत में लिया गया  था,  इस बारे में केंद्र ने कोई जानकारी नहीं दी है। पिछले दिनों आजाद जब जम्मू-कश्मीर गये थे तो उन्हें हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था और उन्हें वापस दिल्ली आना पड़ा था। येचुरी भी बीमार चल रहे तारिगामी को देखने के लिए जम्मू-कश्मीर गये थे लेकिन उन्हें भी हवाई अड्डे पर  रोक  लिया गया था और वह भी वापस आ गये थे। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने श्री येचुरी की याचिका पर उन्हें तारिगामी से मिलने की इजाजत दी और नजरबंद तारिगामी को यहां इलाज  कराने की अनुमति दी। रामचंद्रन ने  अदालत को  बताया कि तारिगामी को जम्मू-कश्मीर भवन से बाहर निकलने की इजाजत नहीं  है, जिसके बाद न्यायालय ने उन्हें (श्री तारिगामी को) जम्मू-कश्मीर जाने की  इजाजत दे दी। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश सुनवाई के दौरान कहा कि तारिगामी की लोकेशन का पता चल गया है, ऐसे में सुनवाई की जल्दी क्या है? 
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