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INX मीडिया केस : ED मामले में चिदंबरम को SC से राहत - गिरफ्तारी पर लगी रोक

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 23 2019 1:39PM | Updated Date: Aug 23 2019 1:39PM
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नई दिल्‍ली। INX मीडिया केस में सीबीआई हिरासत में भेजे गए कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। चिदंबरम ने ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक प्रवर्तन निदेशालय पी चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ऐसे में सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। ईडी और सीबीआई के मामलों पर 26 अगस्‍त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं सीबीआई रिमांड में चिदंबरम से पिछले साढ़े तीन घंटे से पूछताछ जारी है।
 
सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्‍त तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है। उसी दिन मामले की सुनवाई होगी। पी चिदंबरम 26 अगस्‍त तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे। वहीं सीबीआई मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 अगस्त को करेगा, क्‍योंकि चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में हैं।
 
सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्री अरेस्ट को कानून से ही हटा दिया जाए, जबकि देश भर के हर राज्य में अग्रिम जमानत का प्रावधान है। सिंघवी ने कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि INX मीडिया केस में सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के जज ने एयरसेल-मैक्सिस डील का जिक्र किया है जिसका INX मीडिया के केस से कोई मतलब नहीं था, फिर भी आर्डर पर लिखा गया।
 
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