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पात्रता अनुसार पीएससी तैयार करें नई सूची

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 27 2019 1:45AM | Updated Date: Jun 27 2019 1:45AM
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जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सामान्य प्रशासन विभाग के नोटिफिकेशन के बावजूद भी अनारक्षित महिला वर्ग के लिए निर्धारित सीट का आवंटन आरक्षित वर्ग की महिला को किये जाने के खिलाफ दायर की सुनवायी में पीएससी को पात्रता अनुसार सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर एस झा एवं न्यायाधीश व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा है कि दिव्यांगों को निर्धारित से अधिक आरक्षण दिये जाने के संबंध में पूर्व में पीएससी को 15 जुलाई तक नहीं सूची जारी करने के निर्देश जारी किये जा चुके है। युगलपीठ ने पीएससी को निर्देशित किया है कि पात्रता अनुसार निर्धारित समय अवधि में सूची तैयार करें।

भोपाल निवासी एकता जैन व अन्य डेढ़ दर्जन याचिका में कहा गया था कि सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएससी ने 25 वर्ष बाद आवेदन आमंत्रित किये थे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 1997 में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जिस वर्ग के लिए जितनी सीट निर्धारित है, उसमें से 30 प्रतिशत कोटा महिलाओं का होगा। अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित महिला की सीट पर आरक्षित वर्ग की महिलाओं को नहीं शामिल किया जायेगा। याचिका में कहा गया था वर्ष 2017 में कुल 3422 सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

जिसमे से 1090 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, एससी वर्ग के 535,एसटी वर्ग के लिए 969 तथा ओवीसी वर्ग के लिए 828 पद निर्धारित थे। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित महिलाओं की श्रेणी में आरक्षित वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि सहायक प्रोफेसर पद के लिए दिव्यांग को निर्धारित से अधिक आरक्षण दिये के जाने खिलाफ भी याचिकाएं दायर की गयी थी। उक्त याचिका में जिस लिस्ट को चुनौती दी गयी है, उसे न्यायालय के आदेश पर निरस्त कर दिया गया है।

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