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प. बंगाल में भाजपा को रथयात्रा की अनुमति नहीं

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 15 2019 5:41PM | Updated Date: Jan 15 2019 5:41PM
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रस्तावित रथयात्रा को मंगलवार को मंजूरी नहीं दी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भाजपा की प्रदेश इकाई की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि रथयात्रा के दौरान हिंसा की आशंकाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि भाजपा केवल सामान्य रैलियां आयोजित कर सकती हैं, बशर्ते वह राज्य सरकार से अनुमति ले ले।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने भाजपा को रथयात्रा की अनुमति दे दी थी, लेकिन युगल पीठ ने साम्प्रदायिक सौहार्द खराब होने की खुफिया जानकारियों के आधार पर एकल पीठ के फैसले को निरस्त कर दिया था। भाजपा प्रदेश इकाई ने उच्च न्यायालय की युगल पीठ के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि रथयात्रा पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय का फैसला उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। 

 
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