नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी। 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका बाम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। बाम्बे हाईकोर्ट के फैसले को कर्नल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जिसके बाद सोमवार को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई।
2008 में मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया था। तब से लेकर अब तक उन्होंने नौ साल सलाखों के भीतर गुजारे। सुप्रीम कोर्ट को दिए बयान में उन्होंने कहा है कि वो आर्मी के लिए काम करते थे और वो किसी भी आतंकवादी घटना में शामिल नहीं रहे हैं।
जस्टिस आर के अग्रवाल और ए एम सप्रे की बेंच ने उनकी याचिका पर पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद सोमवार को बेंच ने कर्नल पुरोहित को राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी।