नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शारजील इमाम को जामिया हिंसा मामले में 3 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शरजील को इस मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने मामले में दायर आरोप-पत्र में उसे लोगों को उकसाने के लिए नामजद किया है। शरजील पर प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए बीते महीने देशद्रोह का मामला भी लगाया गया है। इससे पहले, शरजील इमाम को 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहन कौर की अदालत में आरोपपत्र दायर करते हुए पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और 100 से अधिक गवाहों के बयान बतौर प्रमाण संलग्न किये गये हैं।
पुलिस ने इससे पूर्व अदालत को बताया था कि फुरकान को एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था जिसमें उसे एक कंटेनर ले जाते हुए देखा जा सकता है और कंटेनर में कथित तौर पर पेट्रोल था। बता दें कि पिछले वर्ष 15 दिसंबर को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ एक प्रदर्शन के दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस के साथ हुए संघर्ष में प्रदर्शनकारियों ने चार सार्वजनिक बसों और दो पुलिस वाहनों को जला दिया था। इस घटना में छात्रों, पुलिसकर्मियों और दमकलकर्मियों समेत लगभग 60 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले छोड़े थे। पुलिसकर्मी यह कहते हुए जामिया परिसर में प्रवेश कर गए थे कि दंगाई वहां छिपे हैं। हालांकि जामिया छात्रों ने इस बात से इनकार किया कि वे हिंसा में शामिल थे। छात्रों ने पुलिस बर्बरता का आरोप लगाया था।