शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजीएम) ओमवीर सिंह ने यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद की रंगदारी मांगने वाले आरोपियों पर गैंगस्टर लगाए जाने की अर्जी खारिज कर दी। स्वामी चिन्मयानंद की अधिवक्ता पूजा सिंह ने सीजेएम अदालत में रंगदारी मांगने वाले आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने वाली दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है अत: इसकी सक्षम न्यायालय में ही सुनवाई हो सकती है। गौरतलब है कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव गृह समेत अधिकारियों को पत्र भेजकर स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोपी पीड़ति छात्रा समेत संजय, विक्रम, सचिन के अलावा पीड़तिा के माता-पिता पर भी गैंगेस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं दूसरी ओर आज विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने इस मामले में 28 नवंबर की अगली तिथि लगा दी ।