नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ उनके उप व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में जमा कर दी।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई व न्यायमूर्ति श्याम किशन कौल की पीठ के समक्ष एक अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट वर्मा के स्थान पर कार्यभार संभाल रहे कार्यवाहक सीबीआई निदेशक एम.नागेश्वर राव द्वारा लिए गए फैसलों पर जमा की गई है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को करने का निर्देश दिया है।
जानकारी के लिए बता दें कि रिश्वतखोरी विवाद में सीबीआई प्रमुख वर्मा और जांच एजेंसी में नंबर दो राकेश अस्थाना को 23 अक्तूबर को छुट्टी पर भेज दिया गया था। अस्थाना ने वर्मा पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। इसके बाद सीवीसी ने इस मामले की जांच शुरू की थी।