नई दिल्ली। एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक अब 26 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस दौरान चिदंबरम पिता-पुत्र की अग्रिम जमानत पर सीबीआई आज जवाब दाखिल करेगी, जबकि ईडी इससे पहले जवाब दाखिल कर चुकी है।
दरअसल, कोर्ट इस समय कार्ति और पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है और इस अग्रिम जमानत का ईडी और सीबीआई विरोध कर रही है। इससे पहले ईडी ने कोर्ट को कहा था कि पूर्व वित्त मंत्री पूछताछ में उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि वह उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए।सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विदेश जाने की अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है। पिता पी. चिदंबरम के साथ बेटे कार्ति की भी गिरफ्तारी 26 नवंबर तक लिए टल गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विदेश जाने की अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है।
गुरुवार को कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मुन सिंघवी पूर्व वित्त मंत्री की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि ईडी ने बुधवार शाम को ही इसपर जवाब दिया है, इसलिए उन्हें अपना जवाब दायर करने के लिए कुछ समय चाहिए। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने ईडी की तरफ से कोर्ट को बताया कि उन्हें चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजना चाहिए, क्योंकि वह पूछताछ में मदद नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस जांच को एक डेडलाइन में खत्म करने को भी कहा है।