नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम्रपाली ग्रुप को निर्देश दिए कि वह उन सभी कंपनियों के नाम जाहिर करे, जिसके साथ उसका किसी भी तरह का लेन-देन हुआ हो। उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश तब दिए, जब फॉरेंसिक आॅडिटर ने कोर्ट को यह बताया कि 200-250 कंपनियों का जाल है। बेंच ने कहा कि हमें पता है कि क्या चल रहा है। इंतजार बस सबूतों का है। आम्रपाली ग्रुप पर 40 हजार खरीदारों को तय समय पर घरों के पजेशन न दे पाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल कुमार शर्मा, डारेक्टर शिव प्रिया और अजय कुमार को दीपावली पर घर जाने से इनकार कर दिया।