नई दिल्ली। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के ऊपर कार्रवाई के खिलाफ उनकी ओर से दायर अर्जी पर के सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नवंबर तक इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह दोनों अधिकारियों की अर्जी पर एक नवंबर या उससे पहले जवाब दाखिल करे। अस्थाना को सरकार ने 24 अक्टूबर को छुट्टी पर भेज दिया है।