नई दिल्ली। पटियाला आउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में पूर्व रेलमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार को राहत देते हुए उनके बेटे ओर पत्नी को नियमित जमानत दे दी। आज पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले के सभी आरोपियों को पेश होना था। इसी बीच खबर आयी कि लालू प्रसाद यादव की तबियत खराब हो गयी है और वे कोर्ट में भौमिक रूप से प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे। इधर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कोर्ट में पेश हुए और उन्हें कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी।
रेलवे टेंडर घोटाले मामले में बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नियमित जमानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य लोग जो भी सुनवाई के दौरान उपस्थित थे उन सबको नियमित जमानत की मंजूरी दे दी। वहीं इस मामले मे आरोपी के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुखिया लालू यादव का नाम भी है। वह सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं हुए क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें यात्रा करने से मना किया है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित अन्य को जमानत दिए जाने का विरोध किया। उसका कहना था कि नियमित तौर पर जमानत मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है लेकिन सीबीआई के विरोध के बावजूद अदालत ने उन्हें और सुनवाई के लिए मौजूद अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है।
इससे पहले कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। लालू यादव के कोर्ट में पेश ना होने पर राजद विधायक और लालू यादव के सहयोगी भोला यादव ने कहा वह रिम्स में भर्ती हैं। डॉक्टरों ने उन्हें यात्रा करने के लिए शारीरिक तौर पर अनुपयुक्त घोषित किया है। जेल प्राधिकारियों ने अदालत को सूचित कर दिया है कि वह सुनवाई के लिए पेश नहीं हो पाएंगे। पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें समन देकर पेशी के लिए हाजिर होने का आदेश दिया था।
बता दें कि साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के पुरी और रांची स्थित बीएनआर होटल के रखरखाव आदि के लिए आईआरसीटीसी को स्थानांतरित किया था। सीबीआई के मुताबिक, नियम-कानून को ताक पर रखते हुए रेलवे का यह टेंडर विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को दे दिए गए थे।