कोच्चि। केरल नन मामले में आरोपी बिशप फ्रांको मुलक्कल की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले आरोपी बिशप को केरल पुलिस ने शुक्रवार शाम गिरफ्तार कर लिया था। केरल की एक नन ने बिशप पर आरोप लगाया था कि 2014 से 2016 के दौरान बिशप ने कई बार उसका आरोप रेप किया था। मुलक्कल नन से रेप के आरोप में अरेस्ट होने वाले पहले भारतीय कैथोलिक बिशप हैं।
शनिवार को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए मुलक्कल को 24 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस अभी उनसे और पूछताछ करेगी। बिशप फ्रांको मुलक्कल को छाती में दर्द की शिकायत के बाद कोट्टयम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उन्हें छह घंटे तक परीक्षण के लिए रखा गया था।
एक नन ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बिशप मुलक्कल ने मई 2014 में कुराविलांगद स्थित एक गेस्ट हाउस में उससे बलात्कार किया और इसके बाद कई बार नन ने उसका यौन शोषण किया। इस मामले को लेकर नन ने पुलिस अधिकारियों पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद बिशप के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।