नई दिल्ली। भारतीय डाक विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया कि इंटरनेशनल पार्सल और इंटरनेशनल (ईएमएस) व्यापारिक माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने या विभाग की ऐसी अन्य सेवाओं के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी नहीं है। सुरक्षाकारणों के लिए उपभोक्ता आधार कार्ड समेत ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड जैसे पहचान के दस्तावेजों को भी विभाग स्वीकार करेगा।
इन दिनों देश में पहचान के दृष्टिकोण से आम हो रहा आधार कार्ड डाक विभाग में बुकिंग के लिए जरूरी नहीं है। डाक विभाग ने बताया कि इन दस्तावेजों का उपयोग वह आॅफिस रेकॉर्ड के लिए ही करेगा। वह इन दस्तावेजों को सामान पर चस्पा नहीं करेगा। विभाग ने जानकारी दी कि इस मामले में भ्रम की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब मुख्य जनरल पोस्टमास्टर कार्यालय की ओर से इस संबंध में एक पोस्ट ट्वीट किया गया। दिल्ली सर्किल ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी कि उसे इंटरनैशनल गाइडलाइन्स के आधार पर ही जरूर पहचान संबंधी दस्तावेज चाहिए होंगे।