नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए राज्य चुनाव आयोग की बची हुई 34 फीसदी सीटों के नतीजे जारी करने का आदेश दे दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ई-नॉमिनेशन का प्रावधान निर्वाचन नियमों का हिस्सा नहीं है। ऐसे में अगर किसी को चुनाव प्रक्रिया से शिकायत है, तो वह अगले तीस दिनों के भीतर याचिका डाल सकता है।
बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के दौरान करीब 34 फीसदी सीटों पर टीएमसी ने निर्विरोध जीत दर्ज की थी, जिसपर सवाल उठे थे। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि इन सभी सीटों पर दोबारा चुनाव नहीं होंगे। और चुनाव आयोग आधिकारिक नतीजे जारी कर पाएगा।
भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से मांगा जवाब
पश्चिम बंगाल में भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने भाजपा नेता एवं वकील गौरव भाटिया की ओर से दायर याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर दोनों से जवाब मांगा।
भाटिया ने कहा कि शक्तिपद सरकार, त्रिलोचन महतो और दुलाल कुमार की राज्य में हत्या कर दी गई है और राज्य पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की। परिवार के सदस्यों को भी कथित रूप से धमकाया गया है। उन्होंने कहा कि मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए और परिजन को 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि मिलनी चाहिए।