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चारा घोटाला: लालू यादव की जमानत याचिका खारिज, फिर जाना होगा जेल

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 24 2018 1:41PM | Updated Date: Aug 24 2018 1:41PM
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नई दिल्ली। चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। मेडिकल आधार पर उनकी ज़मानत को तीन महीने तक बढ़ाने की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि लालू यादव 10 अप्रैल से पेरोल पर हैं।
 
लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि लालू यादव का इलाज अब रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में होगा। उन्हें मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से लाया जाएगा, जहां उन्हें भर्ती कराया गया था। मई में चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे और इस समय अस्थायी जमानत पर रिहा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद हृदय संबंधी तकलीफों के इलाज के लिए मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे।
 
गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार समेत सभी तीन मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। चारा घोटाला से जुड़े तीन मामलों में रांची स्थित सीबीआई अदालत ने दिसंबर, 2017 को लालू को सजा सुनायी थी। राजद नेता को तभी हिरासत में लिया गया था।
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