नई दिल्ली। सर्वोच्च अदालत ने पिछली साल 14 दिसंबर को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि राजनेताओं से जुड़े मामलों की खास जांच के लिए 12 विशेष अदालतें बनाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन विशेष अदालतों को एक मार्च तक शुरू हो जाना चाहिए।
जस्टिस रंजन गोगोई को नेतृत्व वाली बेंच ने मंगलवार को मोदी सरकार से विशेष अदालतों, सेशंस और उनके क्षेत्रीय अधिकार की जानकारी देने को कहा है। बेंच ने सरकार से पूछा है कि सत्र न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों के अलावा इन विशेष अदालतों के सामने भी अटके हुए केसों की जानकारी दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह पूछा कि उसके द्वारा बनाई गई विशेष अदालतों के अलावा भी क्या सरकार ने अन्य अतिरिक्त अदालतों के गठन का इरादा दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने बेंच को जानकारी दी कि एक सेशंस और एक मजिस्ट्रियल, दो विशेष अदालतों का अब तक गठन किया जा चुका है।