नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल स्थित सबरीमला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित करने संबंधी व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई पूरी कर ली। न्ययालय इन याचिकाओं पर बाद में फैसला सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दोनों पक्षों के वकील से कहा कि वे अपनी लिखित दलीलें पूरी करके उन्हें सात दिन के अंदर उसके समक्ष पेश करें। पीठ ने कहा कि हम आदेश पारित करेंगे।
फैसला सुरक्षित किया जाता है। सुनवाई पूरी हो गयी है। दोनों पक्षों के एडवोकेट आॅन रिकार्ड लिखित दलीलें एकत्र करके उनका संकलन करेंगे और सात दिन में उसे न्यायालय में दाखिल करेंगे। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट मगंलवार सुनवाई के दौरान कहा था कि संविधान की व्यवस्था में 'सजीव लोकतंत्र में किसी को अलग रखने पर प्रतिबंध लगाने का कुछ महत्व है।