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जज लोया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 1 2018 10:03AM | Updated Date: Aug 1 2018 10:03AM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के जज बीएच लोया की मौत मामले में मंगलवार को बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से दायर उस रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत से अप्रैल में दिए गए अपने फैसले को बदलने का आग्रह किया गया था। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत की एसआईटी से जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था जज की मौत प्राकृतिक थी। 
 
बता दें कि इस साल अप्रैल में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएम खानविलकर की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जज लोया की मौत की एसआईटी से जांच की मांग वाली याचिकाओं का खारिज किया था। कोर्ट ने कहा था कि ये याचिकाएं राजनीतिक हित साधने और चर्चा बटोरने के लिए जारी की गई लगती हैं, लेकिन इनका कोई ठोस आधार नहीं है। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने याचिकाओं को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह याचिकाएं न्यायपालिका की छवि को खराब करने का एक प्रयास हैं। 

यह है मामला 
1 दिसंबर 2014 को नागपुर में जज लोया की मौत हो गई थी, जब वह अपने एक सहकर्मी की बेटी की शादी में शरीक होने के लिए जा रहे थे। कहा जाता है कि जज लोया को कार्डिएक अरेस्ट हुआ था, लेकिन नवंबर 2017 में जज लोया की मौत को उनकी बहन ने संदिग्ध बताया था। इसके बाद यह मामला उठा और उसके तार सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर से जोड़ते हुए उनकी मौत की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं। 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। 
 
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