नई दिल्ली। केंद्र सरकार प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) की विवाह से जुड़ी समस्याओं को लेकर कानून में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत पत्नियों को कानूनी रूप से तलाक दिए बगैर छोड़ देने वाले पतियों को भगोड़ा घोषित करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया जाएगा। सरकार इससे संबंधित विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी।
इस संबंध में पंजाब एनआरआई आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस अरविंद गोयल की अध्यक्षता में 2016 में पैनल बनाया गया था। जिसने कानून में बदलाव की सिफारिश की थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एनआरआई विवाह से जुड़ी समस्याओं पर हुए एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया, "यदि किसी एनआरआई ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है और अपना पता बदल लिया है तो इससे जुड़ी वेबसाइट पर उसके नाम समन जारी किया जाएगा। बाद में इसे प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाएगा और उसकी देश में मौजूद संपत्ति जब्त की जाएगी।" उन्होंने बताया कि इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है जिसे जल्द ही मत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।