नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने कहा है कि ग्राहकों के पर्सनल डाटा पर दूरसंचार कंपनियों का नहीं बल्कि खुद ग्राहकों का अधिकार है। इसके साथ ही ट्राई ने ग्राहकों से जुड़ी जानकारी की निजता बनाए रखने के नियमों की भी सिफारिश की है। ट्राई ने कहा कि मौजूदा नियम ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
जो कंपनियां ग्राहकों के डाटा को नियंत्रित और उसमें बदलाव करती हैं, यह उनका अधिकार नहीं है। यूजर खुद उनसे जुड़ी जानकारी के मालिक हैं। ट्राई ने कहा कि ग्राहकों को विकल्प चुनने, सहमति देने और जानकारी हटाने का अधिकार मिलना चाहिए। नियामक ने कहा कि कंपनियों के ग्राहकों के डाटा के साथ छेड़छाड़ रोकनी चाहिए।
ट्राई के मुताबिक सरकार को उन सभी कंपनियों को डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में लाना चाहिए जो व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव करती हैं। ट्राई ने कहा कि सरकार को आॅपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर को भी नियमित करने के लिए नीति बनानी चाहिए और डेटा से पहचान को हटाने के लिए मानक तैयार करने चाहिए।