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ताजमहल का संरक्षण करें, नहीं तो इसे बंद करें या गिरा दें : सुप्रीम कोर्ट

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 12 2018 10:38AM | Updated Date: Jul 12 2018 10:39AM
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नई दिल्ली। ताजमहल के रखरखाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। इसके संरक्षण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार ताजमहल को संरक्षण दे, नहीं तो इसे बंद करे या गिरा दे। साथ ही केंद्र सरकार से पूछा कि विश्व धरोहर को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए।
 
31 जुलाई से रोज इस मामले की सुनवाई होगी।जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा, 'ताजमहल के प्रति केंद्र सरकार, पुरातत्व विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया बेदह सुस्त है। विश्व धरोहर को बचाने की किसी की इच्छा नहीं दिखती। पेरिस का एफिल टॉवर एक टीवी टॉवर जैसा दिखता है, इसे 8 करोड़ से ज्यादा लोग देखने पहुंचते हैं। ताजमहल एफिल टॉवर से ज्यादा सुंदर है। अगर इसकी देखभाल सही तरीके से होती रही, तो यह हमारी विदेशी मुद्रा की समस्या को खत्म कर सकता है।'
 
कोर्ट ने टीटीजेड के चेयरमैन को तलब कियासुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में औद्योगिक इकाइयों के विस्तार पर रोक के उल्लंघन के मामले में चेयरमैन को हाजिर होने का आदेश दिया है। टीटीजेड ताजमहल के आसपास का 10,400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इसमें आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा, और भरतपुर जिले शामिल हैं। 
 
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