नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीरव मोदी के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी सहित अनेक वित्तीय घोटालों की शीर्ष अदालत की निगरानी में एसआईटी से जांच कराए जाने के लिए दायर जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
न्यायालय ने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के खिलाफ इसमें अनावश्यक और अनुचित बातें कही गई हैं। प्रधान न्यायाधीशा दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने आरोपों पर सख्त नाराजगी व्यक्त की और याचिका खारिज कर दी।