20 Apr 2024, 14:27:30 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
news » National

चुनावी बांड की बिक्री दो से 11 जुलाई तक

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 29 2018 5:54PM | Updated Date: Jun 29 2018 5:54PM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

नई दिल्ली। सरकार ने राजनीतिक दलों के चंदा देने के इच्छुक लोगों और संगठनों के लिए दो जुलाई से 11 जुलाई तक चुनावी बांड जारी करने की घोषणा की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बांड जारी करने के इस चौथे चरण में दो जुलाई से 11 जुलाई तक पूरे देश में  भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत 11 शाखाओं में इसकी बिक्री की जायेगी। बांड जारी करने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे। वैधता की अवधि के बाद जमा किए गए बांड के आधार पर राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दल द्वारा जमा किए गए बांड की राशि को उसी दिन उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

सरकार ने राजनीति चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से चुनावी बांड जारी करने की घोषणा की थी। इसके लिए चुनावी बांड योजना-2018 को अधिसूचित किया है। योजना के अनुसार बांड की खरीद ऐसे व्­यक्ति द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्­थापित हो। व्­यक्ति विशेष के रूप में कोई भी एक व्­यक्ति एकल रूप से या अन्­य व्­यक्तियों के साथ संयुक्­त रूप से बांड की खरीद कर सकता है।

केवल वैसी राजनीतिक पार्टियां, जो जन प्रतिनिधित्­व अधिनियम के अनुच्­छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने आम चुनाव या राज्­य विधानसभा चुनावों में डाले गये मतों का कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त किया हो, बांड प्राप्­त करने की पात्र होंगी। बांड को किसी योग्­य राजनीतिक पार्टी द्वारा केवल अधिकृत बैंक के एक बैंक खाते के माध्­यम से ही भुनाया जा सकेगा।

  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »