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सरकारी बंगला मामले में शरद यादव को फौरी राहत

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 7 2018 4:34PM | Updated Date: Jun 7 2018 4:34PM
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जनता दल (यू) के पूर्व प्रमुख शरद यादव को फौरी राहत प्रदान करते हुए राज्यसभा से अयोग्य ठहराये जाने के मामले के निपटारे तक सरकारी बंगले में रहने की गुरुवार को अनुमति प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन खंडपीठ ने जद(यू) के मुख्य सचेतक रामचंद्र ंिसह की याचिका की सुनवाई के बाद यादव को सरकारी बंगले में 12 जुलाई तक रुकने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने, हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए स्पष्ट किया कि यादव इस दौरान वेतन, भत्ते एवं विमान एवं रेल टिकट जैसी सुविधाओं से वंचित रहेंगे। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को राज्यसभा से अयोग्यता को चुनौती देने वाली  यादव की याचिका की निपटारा 12 जुलाई तक करने का भी आदेश दिया।

 
 जद(यू) मुख्य सचेतक ने बुधवार को न्यायालय में एक याचिका दायर करके यादव को सरकारी बंगला खाली करने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। मुख्य सचेतक ने श्री यादव को सरकारी बंगले के इस्तेमाल की अनुमति दिये जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।
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