कर्नाटक में राज्यपाल ने सबसे पहले भाजपा को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया तो आधी रात को ही कांग्रेस और जेडीएस (जनता दल सेक्युलर) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आधी रात से सुबह तक बैठी सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक तो नहीं लगाई लेकिन दोनों पक्षों को अपने विधायकों की लिस्ट सौंपने को कहा।
कांग्रेस-जनता दल सेक्यूलर (जद एस) के अनुरोध पर मध्य रात्रि को सुनवाई के लिए गठित न्यायमूर्ति ए के सिकरी, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने रात करीब सवा दो बजे से सुबह साढ़े पांच बजे तक चली सुनवाई के बाद कहा कि वह राज्यपाल के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है, इसलिए वह येदियुरप्पा के शपथ-ग्रहण पर रोक नहीं लगायेगी, लेकिन भाजपा नेता का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना इस मामले के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।