इटानगर। अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में केंद्र सरकार ने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) कानून लागू कर दिया है और असम राज्य की सीमा से करीब आठ पुलिस थानों में अफस्पा को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अफस्पा वहां लागू किया जा सकता है, जहां नागरिक शक्तियों के साथ सैन्य बल का प्रयोग जरूरी होता है।
धारा तीन में अफस्पा के तहत अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और आठ पुलिस थानों में 1 अप्रैल 2018 से अफस्पा लागू कर दिया है, जोकि 30 सितंबर 2018 तक लागू रहेगा। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लांगडिंग जिले और असम की सीमा के करीब आठ पुलिस थानों को अफस्पा 1958 के तहत अशांत इलाका घोषित किया है। इसके तहत अशांत क्षत्रों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। यह कानून जवानों को सर्च करने और बगैर वारंट गिरफ्तारी का अधिकार देता है।