नई दिल्ली। कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाई कोर्ट से आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत मिलने के एक ही दिन बाद शनिवार को एक और राहत मिली। दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में उसकी गिरफ्तारी पर 16 अप्रैल तक रोक लगा दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह मामला 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले से जुड़े मामलों में दायर किया है।
विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति ओपी सैनी ने जांच एजेंसियों द्वारा कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका का जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगे जाने पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया। साथ ही यह भी कहा कि बगैर कोर्ट की अनुमति लिए कार्ति देश छोड़कर नहीं जा सकता। इस दौरान जांच अधिकारी के बुलाने पर उसे पेश होना पड़ेगा तथा निर्देश मिलने पर जांच में शामिल होना होगा।