नई दिल्ली। लाल किले पर 2000 में हमले के संदिग्ध लश्कर आतंकवादी बिलाल अहमद कावा को पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने कावा की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर आज तक जवाब दाखिल करने को कहा था। फिलहाल न्यायिक हिरासत में चल रहे कावा ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसे और हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। कावा की 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मंजूर की गई है।
कावा को दिल्ली पुलिस और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते के संयुक्त अभियान में इसी वर्ष 10 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि कावा को लाल किला पर हमले के लिए साढ़े 29 लाख रुपये की राशि रूप से दी गई।
बाइस दिसम्बर 2000 को लाल किले पर हुए हमले में सेना के तीन सैनिक मारे गए थे।
इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता पाकिस्तान के एबटाबाद निवासी मोहम्मद आरिफ समेत 11 को सजा सुनाई गई थी, जबकि कावा फरार था। जांच में यह पाया गया कि आरिफ ने कावा के बैंक खाते में उक्त राशि जमा की थी, जिसका इस्तेमाल लाल किला पर हमला करने एवं कश्मीर में आतंकवादियों को मुहैया कराने में किया गया था।