नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जल्लीकट्टू को अनुमति देने से संबंधित कानून में संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को संविधान पीठ के सुपुर्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने संबंधित मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपने का फैसला किया तथा उसके निर्धारण के लिए पांच बिंदु तय किये। न्यायमूर्ति नरीमन ने आदेश सुनाते हुए कहा, “हमने संविधान पीठ के निर्धारण के लिए पांच बिंदु तय किये हैं।