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आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 तक बढ़ी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 15 2017 11:33AM | Updated Date: Dec 15 2017 1:20PM
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नई दिल्‍ल्‍ली। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में आधार को विभिन्न योजनाओं जैसे छात्रों द्वारा दी जानेवाली परीक्षा, छात्रवृत्ति, अंतिम संस्कार और एचआईवी मरीजों के इलाज के लिए अनिवार्य बनाने के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई की।
 
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट  ने आम आदमी को बड़ी  राहत देते हुए आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च  तक बढ़ा दी है। सरकार ने अभी तक आधार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने को लेकर कुल 139 अधिसूचनाएं जारी की है, जिसमें इसे मनरेगा से लेकर पेंशन योजना और प्रोविडेंड फंड से लेकर प्रधानमंत्री जन धन योजना तक को जोड़ने का निर्देश दिया गया है। इस सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने बैंक खातों समेत अन्य कई योजनाओं के लिए आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन को 31 मार्च  तक बढ़ा दिया है।
 
हालांकि फिलहाल मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई गई है। इसके लिए फिलहाल आपके पास 6 फरवरी तक का ही समय है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले में राहत की मांग को लेकर गुरुवार को करीब साढ़े तीन घंटों तक सुनवाई करने के बाद अपना फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रखा है। इसमें विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने आधार को निजता के अधिकार का मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी, जिस पर नियमित सुनवाई अगले साल 10 जनवरी से शुरू होगी।

 

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