नई दिल्ली। पिछले साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान गलती से सीमा पार करके पाकिस्तान जाने वाले भारतीय सैनिक को दोषी करार दिया गया है। सैनिक के लिए तीन महीने जेल की सजा की सिफारिश की गई। ये सजा सेना की एक अदालत ने सुनाई है। सीमा पार जाने वाले सैनिक को पाकिस्तान ने जनवरी में भारत के हवाले कर दिया था। बता दें कि पिछले साल सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान सितंबर में सिपाही कश्मीर में सीमा पार चला गया था।
इसके बाद से ही भारत सरकार, डीजीएमओ और विदेश मंत्रालय सही मंच के जरिए पाकिस्तान से संपर्क में थी। पाकिस्तान ने जनवरी में चंदू बाबूलाल चव्हाण को भारत को सौंप दिया था। चंदू बाबूलाल महाराष्ट्र के धुले जिले के वोरबीर गांव के रहनेवाले हैं। जानकारी मिली है कि जनरल कोर्ट मार्शल अदालत ने चंदू बाबूलाल चव्हाण को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है, लेकिन सजा की अवधि को उचित अधिकारियों की मंजूरी मिलना अभी बाकी है।