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केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के लिए अब नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 6 2017 4:39PM | Updated Date: Aug 6 2017 4:40PM
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नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी पेंशन चालू करवाने के लिए अब बैंक नहीं जाना होगा, क्योंकि उनके पेंशन पेमेंट ऑर्डर की कॉपी रिटायरमेंट के समय ही उन्हें दे दी जाएगी। यह जानकारी कार्मिक मंत्रालय ने दी है।

रिटायरमेंट वाले दिन मिलेगा पेंशन पेमेंट ऑर्डर
मिनिस्ट्री ने सभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जारी किए गए एक हालिया आदेश में कहा है, ‘पेंशनर्स को अब अपनी पेंशन के पहले पेमेंट को एक्टिवेट कराने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी।’ आदेश में कहा गया है कि सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से बैंक की PPO कॉपी का डिस्पैच सुनिश्चित किए जाने के बाद पेंशनर्स को दूसरे पेमेंट्स के साथ रिटायरमेंट वाले दिन पेंशन पेमेंट ऑर्डर दे दिया जाएगा।

कर्मचारी के आग्रह पर बैंक में भेजी जाएगी कॉपी
ऑर्डर में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी हेड ऑफिस से दूर किसी दूसरी जगह पर तैनात है या किसी दूसरी वजह से उसे लगता है कि उसके लिए अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) की कॉपी बैंक से हासिल करना कहीं ज्यादा आसान होगा तो वह पेंशन पेपर्स जमा करते समय इस ऑप्शन के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस कर्मचारी को पेंशन पेमेंट ऑर्डर की कॉपी बैंक में भेजी जाएगी।
मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पिछले सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें पेंशनर्स को उनके PPO की कॉपी नहीं दी गई। इसके बजाय इस कॉपी को बैंक को भेजा गया, जो कि कई बार बीच में खोने के मामले सामने आए हैं। जिसके कारण पेंशनर्स को काफी दिक्कत उठानी पड़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज की संख्या करीब 48 लाख और पेंशनर्स की संख्या करीब 53 लाख है।
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