नई दिल्ली। अब फ्लाइट के आड़े आने वाली गंगन चुंबी इमारतों की ऊंचाई छोटी की जाएगी। नागरिक विमान नियामक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल ऐविएशन (डीजीसीए) ने ऐसी ही 70 इमारतों की ऊंचाई कम करने के आदेश दिए है। जो फ्लाइट के मार्ग में बांधा बन रही है। इनकों 60 दिन का समय दिया गया है ये इमारत अधिकांश विले पार्ले, सांताक्रुज और घाटकोपर के आसपास है। डी.जी.सी.ए. की ओर से इनको नोटिस जारी किया गया है।
पुरानी इमारतें भी बन रही बांधा
डीजीसीए की ओर से जून में जारी किए गए नोटिस के मुताबिक विमान के रास्ते में आ रही बाधाओं में सिर्फ नई इमारतें नहीं, बल्कि 50 साल पुरानी दो मंजिली इमारतें भी है। अधिकांश पुरानी इमारतों के पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नकली हाइट क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। वहीं अधिकांश नई इमारतों को अपने बड़े हिस्से को ध्वस्त करना होगा। ये आदेश जून में अलग-अलग दिन जारी किए गए है और इनकी अगस्त में अंतिम तिथि तय कर दी गई है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मांगी सूची
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एएआई से ऐसी इमारतों की सूची मांगी है, जो विमान के मार्ग में बांधा बन रही है। वहीं 45 ऐसी इमारतें भी है जिन्हें एनओसी मिला तो है लेकिन उन्हें भी ऐसा नोटिस जारी किया जा सकता है। दरअसल, जांच में पाया गया है कि इनके पास (एएआई) के फर्जी एनओसी मिले हुए है। पुरानी इमारतों को जहां एक से 6 मीटर तक अपनी ऊंचाई कम करनी होगी जबकि नई इमारतों को अपने बड़े हिस्से को ध्वस्त करना होगा।