20 Apr 2024, 06:53:22 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
news » National

नया कानून- 20 लाख से ज्यादा आय वाले मंदिरों पर भी GST

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 4 2017 11:13AM | Updated Date: Jul 4 2017 11:13AM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

 हैदराबाद। सरकार ने उन बड़े मंदिरों को जीएसटी के दायरे में लिया है, जिनकी सालाना आय 20 लाख से अधिक है। इन मंदिरों की आय धर्मशाला या अपने परिसर किराए पर देकर या अन्य माध्यमों से होती है। तेलंगाना में ऐसे 149 मंदिर हैं। जीएसटी एक्ट की धारा 73 के तहत यहां किराए के कमरे जिनका किराया प्रतिदिन एक हजार रुपए या इससे अधिक है तथा परिसर का किराया, कम्युनिटी हॉल और ऐसे ओपन एरिया जिनका किराया प्रतिदिन 10 हजार रुपए है, वहां अब 18 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगेगा। 

तेलंगाना के 149 मंदिर आएंगे दायरे में
तेलंगाना धर्मस्व मंत्री इंद्राकरण रेड्डी ने कहा कि 149 ऐसे मंदिर हैं जिनकी सालाना आय 20 लाख से अधिक है। इनमें से 16 मंदिरों का राजस्व एक करोड़ तक हो जाता है, जबकि तीन का 25 लाख तक होता है। अधिकारियों का कहना है कि मंदिरों को पदमासन, अर्गितासेवा, हुंडी की राशि, लीज की भूमि व अन्य स्त्रोतों से आय होती है। 
 
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »