नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों पर अपने पैन नंबर को आधार से जोडने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। केन्द्रीय बजट से किए गए प्रावधान के चलते आधार और पैन जोड़ने की मियाद अब से कुछ घंटों में खत्म होने जा रही है।
1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने और नया पैन नंबर प्राप्त करने के लिए 12 अंक का आधार नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा। आधार के जरिए मिलने वाली बायोमेट्रिक सुविधा से टैक्स विभाग को टैक्स फर्जीवाड़ा पकड़ने में आसानी होगी। वहीं टैक्स चोरी और एक से अधिक पैन नंबर की समस्या पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।
राजस्व विभाग ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 तक पैन नंबर है, उसे धारा 139एए की उपधारा (2) के प्रावधानों के तहत अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग के प्रधान महानिदेशक या डीजीआईटी को इसकी सूचना देनी होगी।
राजस्व विभाग ने आयकर कानून के नियम 114 को संशोधित करते हुए कहा कि ये नियम एक जुलाई, 2017 से लागू होंगे। यह नियम पैन के आवंटन के आवेदन से संबंधित है। कुल 2.07 करोड़ करदाता अपने आधार को पहले ही पैन से जोड़ चुके हैं।
देश में पैन कार्डधारकों की संख्या 25 करोड़ है जबकि 111 करोड़ लोगों को आधार संख्या दी जा चुकी है।
इससे पहले इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने आयकर कानून के उस प्रावधान को उचित ठहराया था, जिसमें पैन कार्ड आवंटन तथा आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ द्वारा इस मुद्दे को निपटाने तक इस पर आंशिक स्थगन दिया है।