नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए आधार वैध पहचान दस्तावेज नहीं है। नागरिक वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट अथवा चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव पहचान पत्र लेकर नेपाल और भूटान की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा (सीजीएचएस) कार्ड और राशन कार्ड भी इसमें शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इन दो देशों में यात्रा के लिए वीजा अनिवार्य नहीं है।