नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इस मामले में इनकम टैक्स जांच का रास्ता साफ कर दिया है। इस बीच खबर है कि गांधी परिवार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। इस मामले में गांधी परिवार की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।
बता दें कि यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा। विभाग सोनिया और राहुल से पूछताछ भी कर सकता है।
पटियाला कोर्ट ने खारिज की थी अपील
इससे पहले नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी की उस याचिका खारिज कर दी थी जिसके जरिए स्वामी ने कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल के अकाउंट और बैलेंस शीट से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। इस फैसले को इस मामले में आरोपी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी व अन्य नेताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा था।
जमानत पर हैं राहुल-सोनिया
इसके पहले नेशनल हेराल्ड मामले में दिसंबर 2015 में सोनिया और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे और कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। बीजेपी नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने तब इसका विरोध करते हुए कहा था कि दोनों को जमानत मिली तो वे देश छोड़ कर भाग सकते हैं। इसके बाद जून 2016 में नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली. दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया था।