नई दिल्ली। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन सहित पासपोर्ट ऑफिस के तीन अधिकारियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि चारों दोषियों पर 15000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, छोटा राजन पर 70 से अधिक मुकदमें हैं जिनमें से ये पहला मामला है जिसपर कोर्ट ने सजा सुनाई है।
ये आरोप कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120बी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत तय किए हैं। इस मामले में सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट फरवरी 2016 में दाखिल की थी जिसमें छोटा राजन सहित तीन लोगों का नाम था। यह चार्जशीट में चारों आरोपियों पर धोखाधड़ी, षडयंत्र रचने और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत नामित की गई थी। गौरतलब है कि 2003 सितंबर में छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। उसने मोहन कुमार के नाम पर फर्जी पासपोर्ट और टूरिस्ट वीजा बनवाया था।
अक्टूबर 2015 में छोटा राजन के ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया जाने के बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी कर दी जिसके बाद उसे बाली में गिरफ्तार कर लिया गया था और 2015 में भारत को सौंप दिया गया था। गौरतलब है कि छोटा राजन फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में है।